ग्राहक अलर्ट
ग्राहक बंधु अखबारों में प्रकाशित न्यूट्रीस्लिम के विज्ञापनो से सावधान रहें । उपरोक्त अख़बार में दिए विज्ञापन को एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भ्रामक विज्ञापन घोषित किया जा चुका है ।
#ग्राहक पंचायत
उपरोक्त विज्ञापन Ayurwin Pharmaceutical Pvt Ltd” द्वारा अखबारों के माध्यम से प्रकाशित किया जा कर ग्राहकों को भ्रमित कर उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ।
सीसीसी ने विज्ञापन देखा विज्ञापनदाता की टिप्पणियों की अनुपस्थिति में, सीसीसी ने निष्कर्ष निकाला कि
“पिछले वर्ष बहुत मोटापे होने के कारण, मैंने जनवरी से आयुर्वेद न्यूट्रिस्लिम से स्लिम शरीर पाने का निर्णय लिया। इस्तेमाल करके कुछ ही महीनों में सुंदर और स्लिम शरीर पाया । धन्यवाद आयुर्विन न्यूट्रीस्लिम ”
उत्पाद की प्रभावकारिता, डेटा के साथ प्रमाणित नहीं थे, और अतिशयोक्ति पूर्ण होकर गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा, मोटापा (“बहोत मोटापा “), और एक स्लिम मॉडल दिखाए जाने वाले दृश्य के दावों के लिए विशिष्ट, विज्ञापन कानून के उल्लंघन में है क्योंकि यह द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट (डीएमआर अनुसूची के तहत आइटम 38) का उल्लंघन किया है।
विज्ञापन ने एएससीआई संहिता के अध्याय I.1, I.4 और III.4 का उल्लंघन किया।
विज्ञापन को अनुचित ठहराया जाकर भ्रामक पाया गया ।
ग्राहक बंधु अखबारों या टेलीविजन में में प्रकाशित होने वाले इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहें । विज्ञापन दिखाई दिए जाने पर एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत करें या ग्राहक पंचायत को भी सूचित कर सकते हैं ।
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~ ग्राहक पंचायत ग्वालियर
very true ,,advertise must not be fictitious or wrongly influenced to people or conjumer