सूचना आयोग को नही है कोर्ट की तरह तारीख लगाने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जजमेंट दिया हैं!
सभी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कार्यकर्ताओं से अपील है कि सूचना आयोग को कोर्ट न समझे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए साफ किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सिर्फ 30 दिन में सूचना देने का नियम है न कि तारीख पर तारीख देनेका!
ये आदेश न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति शशिकांत की बेंच ने श्री मुकुल की रिट याचिका संख्या 7222 वर्ष 2018 में दिया।
सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि सभी लोग आयोग में अपील दाखिल करते समय इस आदेश की प्रति संलग्न जरूर करें और आयोग को निर्देशित करे कि आयोग इस आदेश का पालन करते हुए 30 दिन में सूचना दिलवाए न कि तारिख पर तारिख लगाए ऐसा न करने पर आयोग के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न कर रहे हैं कहकर कोर्ट मे अवमान याचिका दे सकते हैं.